Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana: आप सभी को बताना चाहते है की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के द्वारा व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपयें मासिक पेंशन राशि दी जाती है जो की पुरे भारत में लागु है, इस योजना में आवेदन करके 3000 रुपयें मासिक पेंशन राशि प्राप्त कर सकते हैं, जिसके बारे में आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से पूरी जानकारी बतायेंगे ताकि आप भी इसमें आवेदन कर सकें और इसका लाभ उठा सकें |
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या हैं ?
प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी हैं इस योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों और सामाजिक और आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, इस योजना में भारत के सभी नागरिक आवेदन कर सकते है जिनका उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गये हैं |
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में कौन कौन आवेदन कर सकता हैं ?
- बता दें की वे असंगठित मजदुर जिनका मासिक आय 15000 रुपयें से कम है वे इस योजना में आवेदन कर सकते हैं,
- इस योजना का लाभ सभी असंगठित मजदुर जिनका ई श्रम कार्ड बन चूका है वे इसका लाभ उठा सकते हैं,
- वे मजदुर जैसे रेहड़ी-ठेला, ईट-भट्ठे, मोची, कूड़ा बीनने वाला, घरेलु कामगार श्रमिक, Construction Workers, धोबी, रिक्शा चालक, हैण्ड लूम वर्कर, भूमिहीन श्रमिक, Self Employed, निर्माण श्रमिक, चमड़ा वर्कर आदि मजदुर इस योजना में आवेदन कर सकते है और मासिक पेंशन राशि का लाभ उठा सकते हैं|
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नियम व शर्ते क्या हैं ?
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवार का ई श्रम कार्ड बना हुआ होना चाहिए,
- इस योजना में केवल असंगठित क्षेत्र के मजदुर ही आवेदन कर सकते हैं,
- अगर आप भी किसी श्रमिक का NPS, ESIC और EPF कटता है तो वह इस योजना में आवेदन कर सकते हैं,
- यदि कोई व्यक्ति Tax Pay करता है तो वे इस योजना में आवेदन कर सकते हैं,
- अगर उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो उसका पति/ पत्नी इस योजना को चालू रख सकता है और आगर जो भी Contribution है वह इसे भरना होगा और 60 वर्ष की आयु होने बाद उस व्यक्ति को 3000 रुपयें की मासिक पेंशन लागु हो जायेगा,
- उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने के बा अगर कोई नॉमिनी चाहे तो इस योजना को बंद भी करा सकती हैं,
- जितनी भी राशि उम्मीदवार द्वारा भरी गयी थी उतनी राशि ब्याज (ब्याज दर Saving A/c के अनुसार दी जाएगी ) सहित नॉमिनी को वापिस दे दिया जायेगा,
- इस योजना में आवेदन करने के लिए किसी प्रकार की कोई पढ़ाई की जरूरत नही है इसमें अनपद से लेकर पढालिखा व्यक्ति भी आवेदन कर सकते हैं,
- उम्मीदवार की मृत्यु के बाद उसके Spouse को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा, इसमें Spouse को 50% पेंशन प्रदान की जाएगी |
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं ?
- उम्मीदवार का आधार कार्ड,
- पैन कार्ड,
- श्रमिक बोर्ड का पंजीयन क्रमांक,
- बैंक खाता पासबुक,
- मूल निवासी प्रमाण पत्र,
- मोबाइल नम्बर, आदि |
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana में आवेदन कैसे करें |
अगर आप भी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ उठाना चाहते है तो आपको सबसे पहले अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाना होगा, इस योजना का संचालन भारत सरकार द्वारा किया जा रहा हैं और CSC के माध्यम से श्रमिकों के आवेदन स्वीकार किया जा रहा हैं, वहां जाने के बाद आपको सभी जानकारी के साथ पंजीकरण कराना होगा और निवेश की राशि का चयन करना होगा ,
इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको कॉमन सर्विस सेंटर के अलावा अपने नजदीकी बैंक शाखा में भी जा सकते है, जिस बैंक में आपका बचत खाता है वहां जाने के बाद आप Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana के लिए आवेदन फॉर्म को जमा कर सकते है इर योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद आपको 3000 रुपयें ताकि की मासिक पेंशन राशि दी जाएगी |
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