Viklang Pension Yojana 2025: आप सभी को बताना चाहते है की अगर आप भी बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के तहत विकलांग व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है इस योजना के मुख्य उद्देश्य है की राज के उन सभी लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो की 40% या उससे अधिक शारीरिक रूप से विकलांग है उनको हर महीने 400 रुपयें की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी, जिसके बारे में आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से इस योजना की पूरी जानकारी बतायेंगे ताकि उन सभी विकलांग भाइयों की सहायता प्रदान की जा सके जो इस योजना के पात्र हैं |

Viklang Pension Yojana 2025: Details
आर्टिकल का नाम, |
विकलांग पेंशन योजना 2025, |
आर्टिकल के प्रकार, |
सरकारी योजना, |
आवेदन का माध्यम, |
ऑफलाइन, |
ऑफिसियल वेबसाइट, |
क्लिक करें |
Viklang Pension Yojana 2025 के लाभ क्या हैं ?
- इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को प्रत्येक महीने 400 रुपयें प्रति महीने का आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता हैं |
- इसमें आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत आसान है इसे आप ब्लॉक स्तर पर स्थित RTPS काउंटर के माध्यम किया जा सकता हैं,
- इस योजना के मह्यं से विकलांग व्यक्तियों को समाज में सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता करती हैं |
विकलांग पेंशन योजना 2025 पात्रता क्या हैं ?
- उम्मीदवार बिहार राज्य का मूल निवासी होने चाहिए ,
- उम्मीदवार 40% से अधिक विकलांग होने चाहिए,
- आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए |
विकलांग पेंशन योजना 2025 आवश्यक दस्तावेज क्या क्या हैं ?
- उम्मीदवार का आधार कार्ड,
- पासपोर्ट साइज़ फोटो,
- मतदाता पहचान पत्र,
- बैंक खाता पासबुक, विकलांगता प्रमाण पत्र, आदि,
- विकलांगता प्रमाण पत्र |
How To Apply Viklang Pension Yojana 2025
- आपको सबसे पहले निकटतम RTPS काउंटर पर जाना हैं इसके बाद आपको इस योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना हैं,

- आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारियों को भरना हैं,
- इसके बाद मांगे गये सभी दस्तावेजों को देना हैं,
- इसके बाद आवेदन पत्र को RTPS काउंटर पर जमा करना हैं,
- आवेदन पत्र जमा करने के बाद आपको रशीद प्राप्त कर लेनी है जिसे आपको अच्छे से रखना होगा, आदि |
Viklang Pension Yojana 2025 के लिए हेल्पडेस्क हैं ?
- आप अपने जिले के सहायक निदेशक (सामाजिक सुरक्षा कोषांग) से संपर्क करें,
- आपको अनुमंडल स्तर पर स्थित बुनियादी केंद्र में जानकारी प्राप्त करें,
- आप अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपंर्क करें ,
- टोल – फ्री हेल्पलाइन नम्बर: 18003456262 पर कॉल करें |
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