Bihar Samajik Suraksha Pension Yojana 2024 :बिहार सरकार बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए सरकार दे रही हैं आर्थिक सहायता, ऐसे करें आवेदन ?

Bihar Samajik Suraksha Pension Yojana 2024 : आप सभी को बताना चाहते है की बिहार सामाजिक कल्याण विभाग के द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बहुत प्रकार की योजनायें चलाई जाती हैं , इस योजना में सरकार गरीब परिवारों के बुजुर्गो , विकलांगों तथा विधवाओं को वित्तीय सहायता के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, इसके लिए बिहार सरकार ऑफिसियल नोटीफिकेसन भी जारी कर दी गयी हैं, अगर आप भी इस योजना के पात्र हैं, और इसके सभी मानदंडों को पूरा करते है तो इस आर्टिकल को अंत तक जरुर अच्छे से पढ़ें और इसका लाभ उठायें|

Bihar Samajik Suraksha Pension Yojana 2024 : Details

आर्टिकल का नाम  बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2024,
आर्टिकल के प्रकार  सरकारी योजना, 
विभाग का नाम बिहार सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, 
आवेदन का प्रकार  ऑफलाइन /ऑनलाइन ,
योजना का नाम  बिहार सोशल सिक्यूरिटी पेंशन योजना, 
ऑफिसियल वेबसाइट  क्लिक करें 

बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2024 के तहत मिलने वाले लाभ

आपको बता दें की बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत तीन अलग अलग प्रकार की योजनाओं का लाभ दिया जायेगा, इसके तहत सरकार ने अलग अलग योजनाओं के अलग अलग तरह की पेंशन देने की सुविधा प्रदान की हैं, इसके तहत मिलने वाली सभी लाभों के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से बतायेंगे|

Bihar Samajik Suraksha Pension Yojana 2024: इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता क्या हैं –

  • (1) लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना : इस योजना के द्वारा राज्य की 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु की महिलाओं को जो विधवा है तथा जिनकी वार्षिक आय रुपया , जिनकी आय रुपया से कम हैं, 60,000 /- या जो बीपीएल परिवार से हैं लेकिन इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत लाभ नही ले रहे है , उनको इसका लाभ दिया जायेगा,
  • बिहार विकलांगता पेंशन योजना : इस योजना के द्वारा केवल विकलांग व्यक्ति को ही लाभ दिया जाता हैं , इस योजना के द्वारा किसी भी आय तथा आयु वर्ग के दिव्यांग व्यक्तियों को लाभ दिया जायेगा , अगर उम्मीदवार इसका लाभ उठाना चाहते है तो उनके पास 40% या उससे अधिक विकलांगता होनी चाहिए,
  • मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना : इस योजना के द्वारा राज्य के सभी आय वर्ग के उन वृद्धजनों को लाभ दिया जाता हैं , जिनको केंद्र सरकार / राज्य सरकार से कोई वेतन पेंशन परिवारिक पेंशन या फिर अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन नही दिया मिल रही हैं, इस योजना के द्वारा 60 वर्ष या उससे अधिक की उम्र के बुजुर्गों को ही इसका लाभ दिया जाता हैं|

महत्वपूर्ण दस्तावेज 

  • उम्मीदवार का आधार कार्ड,
  • बैंक खाता पासबुक,
  • फोटो पासपोर्ट साइज़,
  • मतदाता पहचान पत्र,
  • विकलांग प्रमाण पत्र ( विकलांगता पेंशन के लिए )

ऑफिसियल नोटीफिकेसन

इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या हैं?

इसके द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए आपको ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन करना होगा, साथ ही ऑनलाइन के माध्यम से मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, इसमें ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने जिले के आरटीपीएस अकाउंटर पर जाना होगा और आवेदन पत्र लेना होगा , इसके बाद उसे अच्छे से सही सही भरना है और साथ में जरुरी दस्तावेजों को अटैच करके जमा कर देना हैं|

आवेदन स्वीकृति प्रक्रिया-

  • बता दें की लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना सहायक निदेशक , जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के द्वारा अनुमोदित हैं, इसमें बिहार विकलांगता पेंशन योजना को प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा अनुमोदित किया जाता हैं, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना राज्य स्तर पर भी स्वीकृत हैं|

पेंशन भुगतान प्रक्रिया

  • इस पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को राशी का भुगतान डी.बी.टी के माध्यम से किया जायेगा, यह रुपया सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दिया जायेगा |

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